UP Viklang Pension Yojna -उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन 2024

UP Viklang Pension Yojna 2024 :  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों  के लिए पेंशन योजना चालू की गई है| उत्तर प्रदेश UP Viklang Pension Yojna नाम दिया गया है| इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी| योजना को प्रदेश समाज के कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है इस योजना के तहत राज्य के ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है 40% या इससे अधिक विकलांग देखने में लगते हैं| वह इस योजना का लाभ के पात्र माने जाते हैं|

UP Viklang Pension Yojna

इस UP Viklang Pension Yojna का लाभ लेने वालेके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश का एकीकृत पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा| आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आसान स्टेप्स में सारी सूचना दी है| इसकी सहायता से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा तथा इसके लिए जरूरी है या जिनका दस्तावेज कहते हैं कैसे यह पात्रता एवं अन्य नियमों और सड़कों को पूरा करना होगा जिसके लिए आपको हमारे इस आर्टिकल में अंत तक बता दिया जाएगा|

UP Viklang Pension Yojna

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024

राज्य सरकार द्वारा विकलांगों को प्रत्येक महीने उनकी आर्थिक मदद के लिए UP Viklang Pension Yojna को चालू किया गया इस योजना से उन्हें अपने आजीविका को चलाने में काफी सहायता प्राप्त होती है| दिव्यांगों के जीवन स्तर से काफी सुविधा का अभ्यास हुआ है इसी के साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली UP Viklang Pension Yojna राशि को हर महीने बढ़ाया जाने का प्रावधान भी किया गया था परंतु फिलहाल उन्हें इस योजना से हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद है ,की जाती है |सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि उन्हें दूसरों का आश्रित नहीं रहने देती|More Details

UP Viklang Penion Yojana 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंश योजना 
योजना किसने शुरू की उत्तर प्रदेश सरकार ने 
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन 
संबधित विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश 
आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन 
आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ क्या-क्या है?

इस योजना में मिलने वाले लाभ कुछ इस तरह है|

  1. उत्तर प्रदेश राज्य में लागू इस योजना के तहत जरूरतमंद विकलांगों को हर महीने मिलेंगे| 
  2. विकलांगों को अपनी उत्तर जीविका चलाने में काफी सहायता प्राप्त होगी|
  3. इस योजना का लाभ उन लोगों को प्राप्त होगा इससे क्या 40% से अधिक विकलांग की स्थिति में है| 
  4. किसी योजना का लाभ लेने के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है|

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्र व्यक्ति

इस योजना का लाभ उन लोगों को प्राप्त होगा ,जो इन सभी पत्रताओं को पूरा करेगा|

  1. विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश  राज्य का रहने वाला हूं| ( यदि आप किसी दूसरे राज्य से संबंधित है तो आप अपने राज्य की विकलांग UP Viklang Pension Yojna के लिए आवेदनकरवा सकते हैं, क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों द्वारा अपने राज्य के विकलांग लोगके लिए पेंशन योजनाकी व्यवस्था की गई है|)
  2. अगर कोई विकलांग नागरिक भारत सेवा में कार्य करता है तो वह इस योजना का लाभ के लेने के पात्र नहीं माना जाता है|
  3. अगर किसी विकलांग के पास बाय किया करकी व्यवस्था है तो वह इस योजना के लिए पत्र नहीं|
  4. राज्य में लागू इस योजना का लाभ केवल वही विकलांग व्यक्ति प्राप्त करेंगे जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग तप प्रदर्शित करते हैं|
  5. इस UP Viklang Pension Yojna के लिए वह विकलांग पत्र होता है , जो पहले किसी विकलांग योजना का लाभ नहीं |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक पात्र दस्तावेज 

विकलांग योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास यह जरूरी दस्तावेज होने चाहिए|

  1. आधार कार्ड – आवेदन करने के लिएआवेदक के पास खुद का आधार कार्ड होना अति आवश्यक है| यदि कोई आवेदक अपना आधार कार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न नहीं किया है तो उसका फॉर्म हो जाएगा|
  2. पहचान पत्र – आवेदन करने के लिए आवेदक के पास उसका अपना पहचान पत्र हो , पहचान पत्र के रूप में आप वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी संलग्न कर सकते हैं|
  3. आय प्रमाण पत्र – पेंशन UP Viklang Pension Yojna के लिए आवेदक की मासिक आय ₹1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए यह इस योजना की खास भूमिका रहती है|
  4. निवास प्रमाण पत्र – आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो,इसका प्रमाण देने के लिए आपको आवेदन फार्म में निवेश प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा|
  5. जन्म प्रमाण पत्र – इस UP Viklang Pension Yojna की ऑनलाइन के लिए आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र भी सब बाकी सभी दस्तावेज में संलग्न किया जाता है| 
  6. बैंक खाता पासबुक – सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए आपको अपनी बैंक पासबुक भी इसमें सलान की जाती है क्योंकि सरकार पेंशन की राशि को आपके सीधे खाता संख्या में ही डालती है जिससे कि आपको किसी और से कोई भी सहायता की जरूरत ना पड़े|
  7. विकलांगता प्रमाण पत्र – इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको विकलांग देखने के साथ ही साथ आपको विकलांगता सर्टिफिकेट भी इसमें संलग्न करना होगा|
  8. मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी इसमें उपयोग किया जाता है जो कि आपकी पेंशन ऑनलाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है|

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की क्रिया

  1. सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं| 
  2. होम पेज पर आपकी दिव्यांग पेंशन योजना का विकल्प देखने को मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करके ऑन करना है| 
  3. अब आप एक नए पेज पर आएंगे यहां आपका ऑनलाइन आदत के विकल्प परक्लिक करके आगे बढ़ाने|
  4. इसके बाद आपके सामनेऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जाएगा जिसमें आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण व विकलांगता संबंधित जानकारी दर्ज करके सबमिट करें| 
  5. अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेज कोअपलोड करके आगे के प्रक्रिया परक्लिक करें|
  6. अंत में आपको अपने आवेदन फार्म को सबमिट करना है|

निष्कर्ष

आशा करते हैं हमारे इस आर्टिकल में विकलांग योजना में आवेदन करने के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी यदि आपको हमारी इस Yojna से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हो सकते हैं हम आपके सवालों का जल्द ही जवाब देने की कोशिश करेंगे की| 

Leave a Comment